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उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, आदेश जारी

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उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की अवधि क आगे बढ़ा दिया गया है, प्रदेश में अब 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा, हालांकि इस दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारी परिस्थितियों का आंकलन कर अपने स्तर पर अलग से आदेश जारी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19  कर्फ्यू में फिलहाल कोई छूट नहीं है।

कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आवाजाही पर छूट रहेगी , पुलिस के मांगे जाने पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। शादी विवाह के लिए rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 20 लोगों को ही अनुमति। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल संस्थान ,स्टेडियम, खेल के मैदान ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ,ऑडिटोरियम सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेगी। बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन ,शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव में आने वाले निवासियों को 7 दिन के लिए गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे।