Home उत्तराखंड उपनल कर्मचारियों को सरकार ने दी राहत।

उपनल कर्मचारियों को सरकार ने दी राहत।

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उत्तराखंड शासन ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, अब बिना किसी ठोस आधार के उपनल के मार्फत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। बीते कुछ समय में मनमाने तरीके से नौकरी से हटाए गए उपनल कर्मियों के आवेदन करने पर उनको 1 महीने के भीतर दोबारा सेवा में लिया जाएगा, यह नियुक्ति पद उपलब्ध होने पर ही होंगी।

सरकार ने उपनल के आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 20 जुलाई 2016 को भी इस तरह का आदेश किया था, लेकिन बीते कुछ समय से कई विभाग उपनल कर्मियों को हटाते आ रहे हैं। इस साल लॉकडाउन के दौरान न्याय, उद्यान, फायर ब्रिगेड, लोक निर्माण विभाग, नगर निकाय आदि विभागों ने कई कर्मचारियों को हटाया इनमें कुछ विभागों में उपनल कर्मियों को उनके पदों पर स्थाई भर्ती की वजह से हटाया, तो कई जगह बिना कारण छुट्टी कर दी।

वहीं अब मुख्य सचिव ओमप्रकाश के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न विभागों में उपनल कर्मियों को बिना कारण हटाया गया है, ऐसे कर्मचारी यदि कदाचार अनुशासनहीनता अयोग्यता वह कार्य कुशलता के दोषी नहीं है उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अहर्ता पूरी करने पर दोबारा आउट सोर्स पर रखा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में यदि जनहित वह शासकीय हित में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। आदेश में बेवजह हटाए गए कार्मिकों को उपनल के माध्यम से दोबारा समायोजित करने की कार्रवाई करने को कहा है।

वही उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन यह मांग भी की है कि जिन उपनल कर्मचारियों को बिना कारण हटाया गया है उन्हें उन्हीं विभागों में सेवारत किया जाए जहां से उन्हें हटाया गया है। साथ ही उनकी सेवाएं भी ब्रेक ना मानी जाए।