Home उत्तराखंड स्कूल फीस को लेकर सरकार ने अब जारी किया यह नया आदेश।

स्कूल फीस को लेकर सरकार ने अब जारी किया यह नया आदेश।

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लॉकडाउन के दौरान सरकारी व प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद रहे। लेकिन निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाते रहे। अभिभावकों ने सरकार से फीस माफी की अपील की तथा यह मामला उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा। अभिभावकों की मांग उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों से केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया और आदेश ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी।

वही अब सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया आदेश जारी किया है,  शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर कहां है कि कक्षा 10 व 12 की कक्षाओं में भौतिक रूप से संचालन की अनुमति दी जा चुकी है इसलिए भौतिक रूप से विद्यालय संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और उससे पूर्व लॉकडाउन में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा। क्या इसके अलावा अन्य कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है इसलिए अभिभावकों ने केवल ट्यूशन फीस जमा करनी होगी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस जमा करने को लेकर सहानुभूति पूर्ण सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।