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देवस्थानम बोर्ड मामले पर हाईकोर्ट के फैसले पर सतपाल महाराज का बयान- स्वामी जी को उनका जवाब मिल गया है।

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उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और अन्य की ओर से दायर की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चारधाम व मंदिरों की सम्पत्ति पर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को कोई स्वामित्व नहीं होगा। बोर्ड को चारधाम व अन्य मंदिरों के सिर्फ प्रबंधन करेगा। इससे पूर्व सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस मामले में 6 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इधर, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

वहीं उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हम निश्चित तौर पर चारों धामो का विकास कर पाएंगे। यात्रियों की यात्रा को सुगम व सरल बनाने के लिए चारों धामों में और अधिक सुविधाओं को विकसित किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दुविधा की स्थिति थी वह अब समाप्त हो गई है, मैं समझता हूं कि अब सुब्रमण्यम स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट व लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही हम चारधाम यात्रा में अधिक से अधिक यात्रियों के आने का उचित प्रबन्ध करेंगे।