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राहत – सार्वजनिक परिवहन का अन्तर्राज्यीय आवागमन अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेगा…

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उत्तराखंड सरकार ने आज कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए अन्तर्राज्यीय परिवहन को लेकर बडी राहत दी है। अब राज्य के अंदर व अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन निर्धारित सीटिंग क्षमता के 100 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की ही अनुमति होगी साथ ही वाहन संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लिया जाएगा।

बस, ट्रेन, निजी वाहन, टैक्सियों या हवाई मार्ग से प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को smart city dehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों बस, टैक्सी ड्राइवर, कन्डक्टर व हैल्पर को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

सार्वजनिक परिवहन का अन्तर्राज्यीय आवागमन 100 प्रतिशत क्षमता के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।

राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाऊं से  गढ़वाल यूपी के  बार्डर होते हुए यात्रा करेंगे उन्हें कोविड-19 के जांच की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के दून स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी Armed force(Army & CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTPCR/RAT) की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के smart city के ई-पास बेव पोर्टल स्मार्ट सिटी देहरादून पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

जनपद देहरादून हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ जाने वाले यात्रियों को कोरोना जांच की आरटीपीसीआर या रैपिड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा बार्डर चैक पोस्ट पर इनका कडाई से अनुपालन कराया जाएगा।

जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के बेव पोर्टल स्मार्ट सिटी देहरादून पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्येक यात्रा आरंभ करने से पूर्व एवं यात्रा समाप्ति पर वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार, हैण्डिल, रेलिंग, स्टेयरिंग गियर लीवर, सीटों आदि का भली प्रकार सैनिटाइजेशन सम्मिलित है।

वाहन के चालक, परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जाएगा।

वाहन में बैठने वाले यात्री का थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सेनेटाइज़ किया जाये।

वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उपयोग करना अनिवार्य है।

यात्रा करते समय मास्क का उपयोग आवश्यक है। जबकि पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन प्रतिबंधित है।वाहन से थूकना दंडनीय अपराध होगा।