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प्रदेश में आज से लागू हो गई कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन, शराब के शौकिनों को एक दिन और करना होगा इंतजार..

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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का पांचवा चरण आज से शुरू हो गया है। मंगलवार 8 जून से 15 जून 2021 तक प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आवाजाही पर छूट रहेगी , पुलिस के मांगे जाने पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। शादी विवाह के लिए rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 20 लोगों को ही अनुमति। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। शराब की दुकानें 9 जून, 11 जून व 14 जून को तीन दिन प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। वहीं सस्ते गल्ले की राशन की दुकानें 8 जून  से 15 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें, जनरल स्टोर, 9 जून व 14 जून को सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी। खाद्य पैकेजिंक की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें, क्राकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इक्लैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रिक एवं इक्लैक्ट्रानिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/बेव डिजायनिंग, हार्डवेयर, पेन्ट्स/ सैनेटरी, स्टोन, कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्टस की दुकानें 8 जून 2021 व 11 जून 2021 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी।

सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल संस्थान ,स्टेडियम, खेल के मैदान ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ,ऑडिटोरियम व बार सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन ,शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव में आने वाले निवासियों को 7 दिन के लिए गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा।

राज्य के अंदर व अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन निर्धारित सीटिंग क्षमता के 2/3 यात्रियों को ले जाने की ही अनुमति होगी साथ ही वाहन संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लिया जाएगा।

बस, ट्रेन, निजी वाहन, टैक्सियों या हवाई मार्ग से प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को smart city dehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों बस, टैक्सी ड्राइवर, कन्डक्टर व हैल्पर को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

सार्वजनिक परिवहन का अन्तर्राज्यीय आवागमन 2/3 क्षमता के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।

राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाऊं से  गढ़वाल यूपी के  बार्डर होते हुए यात्रा करेंगे उन्हें कोविड-19 के जांच की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के दून स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी Armed force(Army & CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTPCR/RAT) की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के smart city के ई-पास बेव पोर्टल स्मार्ट सिटी देहरादून पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

जनपद देहरादून हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ जाने वाले यात्रियों को कोरोना जांच की आरटीपीसीआर या रैपिड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा बार्डर चैक पोस्ट पर इनका कडाई से अनुपालन कराया जाएगा।

जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के बेव पोर्टल स्मार्ट सिटी देहरादून पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।