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चारधाम यात्रा को लेकर शासन ने जारी की नई गाइडलाइन, अब मिलेगी यह छूट…

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उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शासन ने भी चार धाम 2021 के संचालन हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। गाइड लाइन में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 18/09/ 2021 से चारधाम यात्रा 2021 प्रारंभ की गई। यात्रियों की सुरक्षा संबंधी अन्य मांनकों को अपनाए जाने के लिए मानक संचालन विधि (sop) निर्गत करते हुए श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम में क्रम से है 1000, 800, 600 एवं 400 यात्रियों को प्रतिदिन दर्शन की अनुमति प्रदान की गई थी।

05 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में चार धाम यात्रा 2020 के संचालन हेतु कुछ संशोधन किए गए हैं।

उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। सभी तीर्थ यात्रियों द्वारा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी यदि यात्री द्वारा कोविड वैक्सीन की 1 अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गई हो ऐसे यात्रियों को यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी।

उत्तराखंड राज्य के भीतर के व्यक्तियों को उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी यात्री को राज्य के अंदर किसी भी जांच बिंदु पर बुनियादी जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें कोविड-19 परीक्षण हेतु नामित परीक्षण केंद्रों अस्पतालों में कोविड-19 परीक्षण (RTPCR/रैपिड एंटीजन/TrueNat परीक्षण) के लिए भेजा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर लक्षणों की गंभीरता और MoHFW प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें CCC/DCHC, DCH के लिए रेफर किया जाएगा।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत धाम में उपलब्ध आवासीय सुविधा एवं धाम एवं मन्दिर परिसर के उपलब्ध स्थान के दृष्टिगत सामाजिक दूरी के मानदंडों (6फीट) का अनुपालन करते हुए धामों में दर्शन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।