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देवस्थानम बोर्ड मामले पर मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा सरकार की मंशा पर कोर्ट ने लगाई मुहर।

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चारधाम श्राइन बोर्ड चारधाम देवस्थानम एक्ट मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट इस प्रकरण पर 29 जून से प्रतिदिन सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई थी।

वहीं इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने पत्रकार वार्ता की। मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि वो न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने सरकार की मंशा पर अपने फैसले से मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बोर्ड बनाया है। तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूक धारियों के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परंपराओं के साथ छेड़छाड सरकार का मकसद नहीं है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि न्यायालय ने सरकार के निर्णय़ को सही माना है, इस निर्णय को किसी को भी हार-जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। साथ ही कहा राजनीतिक कारणों से इस बोर्ड का विरोध नहीं करना चाहिए, हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के पास रास्ते खुले हैं, लेकिन उनको दूसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंड़ा पुरोहित समाज को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति करने वालों की नहीं, बल्कि परंपराओं का पालन करने वालों की चिंता होनी चाहिए। उन्होंने कहा चारधाम के दर्शनों के लिए लोग सदियों से आ रहे हैं, उत्तराखण्ड गंगा-यमुना का उद्गम है, लेकिन हमें इस पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। हमें देश-विदेश से आने वाले यात्रियों के हितों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहा कि बोर्ड बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल का है, उन्होंने दावा किया कि 2004 में तत्कालीन एन डी तिवारी सरकार ने भी इस तरह के बोर्ड बनाने पर चर्चा की थी। लेकिन उस वक्त किन्हीं कारणों से यह व्यवस्था नहीं बन पाई थी। मुख्यमंत्री ने पिछले 19 सालों में इसे सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है।