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प्रदेश में दीवाली पर पटाखे बेचने व जलाने को लेकर शासन ने जारी किए यह आदेश…

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उत्तराखंड सरकार ने दीवाली में पटाखे जलाने और बेचने को लेकर आदेश जारी किए है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने 6 नगरीय इलाकों की सीमा में सिर्फ 2 घण्टे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक यह सुविधा दी गयी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण व कोविड 19 के संकट को देखते हुए आदेश पारित किया है।

कोविड 19 के मद्देनजर उत्तराखंड शासन ने आदेश देते हुए कहा है कि दीवाली में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जाएगा। आदेश पत्र में ग्रीन क्रैकर्स का विक्रय देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और उधमसिंह नगर के नगरीय सीमा क्षेत्र में किया जाएगा। इन क्षेत्रों में पटाखों को जलाने का समय 2 घण्टे तक रहेगा महालक्ष्मी के दिन और गुरु पर्व के दिन 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए और फोड़े जा सकेंगे। वही छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।