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उत्तराखण्ड- मास्क न पहनने पर अब 1000 रूपए तक लगेगा जुर्माना। पहले ही प्रदेश में मास्क न पहनने पर 2 लाख से अधिक लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई।

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उत्तराखण्ड में मास्क न पहनने के मामले में अब तक 2 लाख से अधिक लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर अब और ज्यादा जुर्माना चुका होगा। सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने के संदर्भ में आदेश कर दिए हैं। अब मास्क न पहनने पर पहली बार में 200, दूसरी बार में 500 और तीसरी बार में एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अब तक मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 100 रूपए और दूसरी बार में 200 रूपए जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन राज्य में बड़े स्तर पर लोगों के मास्क न पहनने और संक्रमण के लगातार बढ़ने के बाद निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब यदि राज्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पाया जाता है तो बढ़ी हुई दरों पर जुर्माना चुकाना होगा। जुर्माने के साथ ही संबंधित व्यक्ति को 4 भी दिए जाएंगे।

हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस संबंध में पहले भी कहा है कि हमारा मकसद जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों के मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा था कि कई बार जल्दबाजी में घर से निकलने पर लोग मास्क लगाना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ता है। उसके बाद वह बिना मास्क के घूमते हैं जो कि उसके खुद के व अन्य के लिए भी जोखिम भरा है, इसलिए जुर्माने वाले को चार मास्क देने का प्रावधान भी किया गया है।