दिल्ली सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब शादी-समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि खुले स्थानों पर ऐसी सामुहिक गतिविधियों में कुल क्षमता के 40% से कम ही लोगों को अनुमति होगी। इस फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइडर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामुहिक गतिविधियों को किसी भी बंद स्थान (हॉल / कमरे) पर 50% क्षमता एवं अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी : उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद pic.twitter.com/dJGoGoHvzt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 23, 2020
शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जारी की गई एडवायजरी में कहा गया है कि समारोह स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं, थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर की भी उपलब्धता हो।