उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए है, अनलॉक 4 में तमाम शर्तो के साथ भारी रियायतें दी गयी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से 33 जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जो हाई कोरोना इफेक्टेड जिले है, इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों को भी हाई कोरोना इफेक्टेड जिलों में शामिल किया गया है। अगर आप इस लिस्ट में दिए गए स्थानों से उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो आपको सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और सात ही दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। खास बात यह है कि क्वारंटाइन तब अनिवार्य होगा जब आपके पास 96 घंटे पहले कराए गए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, यदि 96 घंटे पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव होगी तो क्वारंटाइन में छूट दी जाएगी।
Unlock-4 गाइडलाइन के मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में श्री Ashok Kumar IPS, DG Law & Order Uttarakhand Sir ने दी विस्तृत जानकारी।
Posted by Uttarakhand Police on Wednesday, September 2, 2020
अनलॉक 4 में उत्तराखंड के मॉल,मार्केट, धार्मिक स्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है, साथ ही अब राज्य में शादी इत्यादि समारोहों के लिए बैंकेट हॉल खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है,21 सितंबर के बाद ऐसे समारोहों में एक छत के नीचे 100 लोगो को बुलाने की भी अनुमति दी गयी है। स्कूल कॉलेजों, और शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नही मिली है लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सशर्त स्कूल जाने की अनुमति दी गयी है इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों लिखित रूप से स्कूल में सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा ,इसके अलावा राज्य में नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सशर्त खोलने की भी अनुमति दी गयी है।