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प्रदेश में 8 फरवरी से इन शर्तों के साथ खुलेंगे 6 से 9 व 11 वीं कक्षाओं के लिए स्कूल, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश।

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उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में 8 फरवरी से भौतिक रूप से पठन-पाठन के लिए कक्षा 6 से 9 व 11 की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में 6 से 12 वीं कक्षा तक के स्कूलों के खोले जाने के निर्णय लिए जाने के बाद आज मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल खोलने से पहले उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाए, प्रत्येक पाली के बाद भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग की उचित व्यवस्था की जाए। वही प्रत्येक स्कूल द्वारा 1 नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा जो  कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के पालन कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जनपद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन की सूचनाएं जिलाधिकारी को उपलब्ध हो सके व जिलाधिकारी उच्च अधिकारियों तक इन सूचनाओं को प्रेषित कर सकें।

विद्यार्थियों को बिना मास्क के स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, वहीं प्रवेश व छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी कक्षाओं को एक साथ छुट्टी नहीं की जाएगी।