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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ी मुश्किल, जिला न्यायालय ने सुनाई 3 माह साधारण कारावास की सजा।

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उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 माह का साधारण कारावास  व 1 हजार का अर्थदंड हुआ। रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में  वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावो के दौरान का यह पूरा मामला था। आज जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में वन मंत्री को सजा सुनाई गई।

दरअसल 2012 विधानसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत द्वारा रूद्रप्रयाग की विधानसभा से लड़ा गया था जिनमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन चुनाव के दौरान  हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उलाँघन का मामला दर्ज किया गया था। पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा।

हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि मंत्री हरक सिंह रावत आचार संहिता मामले में बच नहीं पाएंगे। और आज जब न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा उन्हें सुनाई गई।