केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को अब 30 नवंबर तक विस्तारित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी किए गए थे, जो कि अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में भी 30 नवंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। एक राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
30 सितंबर को जारी किए गए आदेश में गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी गई थी। सिनेमा/थिएटर/बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी।इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय लेने की इजाजत है, हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गईं शर्तों का पालन करेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
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छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी,इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी एसओपी तैयार करेंगे।
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वहीं उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी के स्टूडेंट्स और साइंस-टेक्नॉलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए लैब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरु करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति है।
इन सभी संस्थानों को फिर से खोलने के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के निर्णय अनिवार्य तौर पर मानने होंगे।
कंटेनमेंट जोन में भी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में जो निर्देश दिए थे वही निर्देश लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसमें –
-कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की अनुमति होगी।
– कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा।
– राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह के स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने की अनुमति नहीं होगी, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय राज्य/ जिला/शहर/गांव स्तर का लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।